भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की व्याख्या कीजिये ।
वित्तीय शक्तियाँ उपरोक्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । लोक सभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । दूसरे शब्दों में लोक सभा में प्रस्तुत सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति प्राप्त होती है । आपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा । यह भारत सरकार की वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है । राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इसको लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है ।